
Ranchi: चारा घोटाले मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. इस दौरान सीबीआई की ओर से समय मांगा गया. आरोप है कि दुमका कोषागार से लालू प्रसाद यादव की ओर से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की गयी थी. कोर्ट ने सीबाआई को 15 अप्रैल तक समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.
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मालूम हो कि लालू यादव को दुमका कोषागार से निकासी मामले में सीबीआई की ओर से अलग अलग धाराओं के तहत सात साल की सजा सुनायी गयी है. वहीं देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है. चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनायी गयी. लालू की यह तीनों सजा एक साथ चल रहीं हैं.
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जमानत याचिका दायर की गयी: इसके पहले नौ अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी थी. जमानत याचिका दुमका सिविल कोर्ट के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की ओर से दायर की गयी. जिसमें दलील दी गयी है कि लालू ने आधी सजा पूरी कर ली है.
इसी आधार पर उनकी ओर से जमानत की गुहार लगायी गयी है. इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इन्कार कर दिया था. तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है. इस दौरान वरिष्ट नेता और सुप्रीम कोर्ट अधिवता कपिल सिब्बल ने तारीख देने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया था.
फिलहाल एम्स में चल रहा है इलाज: विभिन्न एक दर्जन से अधिक बीमारियों से ग्रसित लालू प्रसाद यादव का इलाज फिलहाल एम्स में चल रहा है. पिछले कुछ समय तक उनका इलाज रिम्स में भी चला था.




