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एक दिन में 10 हजार से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार :  आयोग   

Ranchi : लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों  के लिए बैंक खातों से लेन-देन की अधिकतम राशि तय कर दी है. आयोग की तरफ से जारी किये गये निर्देश में कहा गया है कि राजनीति दलों के उम्मीदवार एक दिन में बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, एनइएफटी, नेट बैंकिंग तथा अन्य माध्यमों से 10 हजार रुपये से अधिक का लेन-देन नहीं कर पायेंगे. आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर खर्च और लेन-देन की राशि की बाबत निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है.

अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जायेगी

आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए खोले गये बैंक खातों से जुड़े क्रास्ड एकाउंट पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट से ही पैसे खर्च करने का अधिकार दिया जायेगा. इसमें दलों द्वारा एक व्यक्ति तथा कई दान दाताओं से एक दिन में 10 हजार रुपये खर्च करने की छूट दी गयी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक दिन में लेन-देन के लिए 10 हजार रुपये से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अनेक लेन-देन की प्रक्रिया भी अपनायी जाती है. एक व्यक्ति द्वारा 10 हजार तक का नगद चंदा, अंशदान ही स्वीकार किया जायेगा. राजनीति दलों के लिए दान, चंदा लेने के बाबत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा. आयोग ने कहा है कि सभी रिटर्निंग अफसर, व्यय प्रेक्षक (एक्सपेंडीचर ऑब्जरवर), राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा अन्य के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है. आयोग ने सभी दलों के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्षों को भी इस नियम का पालन करने का आदेश दिया है.

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