
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार अपील पर सुनवाई करते हुए आयडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने से संबंधित मामले में उद्योग विभाग और कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. गुरुवार को मामले को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मेंशन किया गया. जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई में कोर्ट ने एकल पीठ के सीबीआई जांच के आदेश आदेश पर रोक लगा दी. इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकल ने इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में आदेश दिया था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यावसायिक दर तय करने की जांच सीबीआई करेगी. एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी. इस मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग और कैबिनेट विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना दादेल को संलिप्त मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई को जांच का आदेश दिया था. साथ ही एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा था कि दादेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है, इस कारण वह भी इसकी जांच करें और तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें. बता दे कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बेबको मोटर्स ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.




