JharkhandRanchi

अपर बाजार में हाइकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन, याचिकाकर्ता ने पत्र लिख कर नगर निगम से की कार्रवाई की अपील

Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने अपर बाजार को तीन महीने में जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाने का आदेश पारित किया था. पर हाइकोर्ट के आदेश के वाबजूद अपर बाजार रांची में अतिक्रमण और जाम के साथ पार्किंग की समस्या पूर्ववत बनी हुई है. अब तीन महीना बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता पंकज यादव ने दोबारा हाइकोर्ट का रुख अख्तियार करने का मन बनाया है. इस कड़ी में पंकज यादव ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है.

पत्र में पंकज यादव ने उल्लेख किया है कि डब्ल्यू.पी.(पीआईएल) संख्या 4619/2018 में पारित उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.23 के कार्यान्वयन के लिए आपसे निवेदन करता हूं. यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के संबंध में उपरोक्त आदेश दिनांक 17.08.23 पारित कर दिया गया है. हाइकोर्ट ने कहा कि “रांची नगर निगम जैसे प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद सभी अतिक्रमण हटा दें. प्रत्येक भवन के सामनेवाले हिस्से को पूरे क्षेत्र में “नो पार्किंग जोन” घोषित किया जायेगा और नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता पंकज यादव ने कहा कि मैं यह देख कर वास्तव में हैरान हूं कि न्यायालय के एक भी शब्द का पालन नहीं किया गया है. इससे पता चलता है कि नगर निगम के अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है. मैंने खुद देखा है कि सड़क पर वाहन खड़े हैं, इसकी दयनीय स्थिति है. आशा है कि आप न्यायालय के आदेश की गंभीरता को समझेंगे. निगम को ओर से कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मैं जल्द ही सम्बंधित विभाग तथा अधिकारीयों के खिलाफ हाइकोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करूंगा.

इसे भी पढ़ें – भानु प्रताप को इडी की टीम ने बरियातू वाली जमीन पर ले जाकर की पूछताछ

Related Articles

Back to top button