
Ranchi: झारखंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन की याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी मेसर्स ब्रिलिएंट ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जून निर्धारित की है.
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने कोर्ट को बताया कि कमीशन ने मेसर्स ब्रिलियंट ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड को अपीयर होने के लिए कहा था लेकिन वह कमीशन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ.
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कमीशन किसी पार्टी को नोटिस करती है लेकिन वह अपीयर नहीं करता है. अगर उसके बाद कमीशन उसके खिलाफ वारंट जारी करती है तो वह कार्यान्वित नहीं होता है. ऐसे में कमीशन को क्या करना चाहिए. बता दें कि कोर्ट ने मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील किया था.
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