
Ranchi: एसटी /एससी केस से जुड़े एक मामले में नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी प्रभु तिर्की को नोटिस जारी किया है. साथ ही विनय कुमार सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है. दरअसल, रांची में डीबडीह पुल के समीप विनय कुमार सिंह ने रेंट पर जमीन मालिक से एक जगह लिया था. एक दूसरे व्यक्ति प्रभु तिर्की ने उस जमीन का खुद को मलिक बताते हुए विनय कुमार सिंह सहित अन्य पर डोरंडा थाने में केस कर दिया था. जिसमें प्रभु तिर्की ने कहा था कि वह जमीन उसकी थी गलत ढंग से दूसरे लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है और उस जमीन को विनय कुमार सिंह को लीज पर दे दी है. विनय कुमार सिंह उसके साथ 6 साल से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं. इसे लेकर डोरंडा थाने में कांड संख्या 192/ 2025 दर्ज किया गया था. प्रार्थी विनय कुमार सिंह की ओर से इस प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार एवं सोनल सोनाली ने पक्ष रखा.




