
Ranchi: वर्ष 2020 – 21 में छठी कक्षा में नामांकन के लिए 3 बच्चों की आयु सीमा को मेडिकल बोर्ड द्वारा गलत बताते हुए नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल 3 बच्चों की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड द्वारा इन बच्चों की आयु सीमा ज्यादा बताकर नामांकन खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने नेतरहाट विद्यालय में इन 3 बच्चों का एडमिशन सातवीं कक्षा में लेने का निर्देश दिया. इससे पूर्व डीसी धनबाद को कोर्ट ने 3 सदस्य समिति गठित कर इन तीन बच्चों की आयु के दस्तावेज की जांच करने का निर्देश दिया था. इसमें डीसी ने पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इन बच्चों का आयु प्रमाण पत्र सही है. दरअसल, मेडिकल बोर्ड ने इन बच्चों की उम्र सीमा 13- 14 वर्ष बताई थी और इनका नामांकन नेतरहाट आवासीय विद्यालय में लेने से मना कर दिया था , क्योंकि नामांकन के लिए उनकी उम्र 12 वर्ष से नीचे होनी चाहिए थी. जिन बच्चों ने हाईकोर्ट में नेतरहाट विद्यालय द्वारा नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी उनमें सुमित राय आयुष ग्रुप रोहित टुडू शामिल है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन, नेतरहाट विद्यालय की ओर से अधिवक्ता राजेश लाला ने पैरवी की.
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