
Ranchi: झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले से जुड़े पंकज मिश्रा के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहु यादव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. अब मामले में कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी. दाहू यादव एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने ईसीआईआर 4/2022 दर्ज किया है. दरअसल, दाहू यादव ने ईडी कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट एवं कुर्की करने के लिए जारी वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी कोर्ट ने 30 अप्रैल को दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव की संपत्ति कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया है. कई बार समन के बाद भी दोनों ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, फिर इश्तेहार की कार्रवाई हुई और बाद में उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए वारंट जारी किया गया है. दाहू यादव पहली बार 18 जुलाई 2022 को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था. बाद में ईडी पंकज मिश्रा और उसे आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती थी. इसके लिए उसे समन किया गया था. लेकिन दाहू यादव ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुआ था. दाहू के बेटे राहुल और पिता पशुपति यादव के खिलाफ भी ईडी ने गैर जमानती वारंट लिया है. ईडी ने इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे है.
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