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जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत तीन आरोपी दोषी करार, तीनों को दो-दो साल की सजा

तीनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

Ranchi: धोखाघड़ी और साजिश कर 28.66 लाख रुपए की राजस्व की क्षति पहुंचने से संबंधित जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दिलीप प्रसाद के अलावा सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन ट्रायल को दो-दो साल की सजा सुनाई है. साथी तीनों पर एक- एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. फेस कर रहे थे. बता दें कि वर्ष 2004 में हुए घोटाले को लेकर वर्ष 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि दिलीप प्रसाद ने जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कई नियुक्तियों में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया था. मामले में सीबीआई की ओर से कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह मामला कांड संख्या 6/ 2013 से जुड़ा है.

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