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पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की विशेष अदालत का फैसला 25 को

Ranchi : पूर्व मंत्री एनोस एक्का से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत 25 फरवरी को फैसला सुनायेगी. एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों पर लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

और इस मामले में सीबीआइ के द्वारा 148 गवाह पेश किये गये हैं. वहीं एनोस एक्का की तरफ से बचाव के लिए 140 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया गया है. एनोस एक्का पर 16 करोड़ रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

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23 अगस्त 2012 को हुआ था आरोप गठन

सीबीआइ ने एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज, इब्राहिम एक्का को भी आरोपित बनाया है. बता दें कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर 2008 में निगरानी ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की थी.

बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर 10 अगस्त 2010 को सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गयी. पहली 27 जनवरी 2012 एवं दूसरी 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी.

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आय से 16 करोड़ रुपया अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

पूर्व मंत्री पर आय से 16 करोड़ रुपया अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. सीबीआइ की ओर से दर्ज किए गये आय से अधिक संपत्ति मामले में 25 फरवरी को अदालत अपना फैसला सुनायेगी. एनोस पर मंत्री रहते हुए भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाये गये हैं.

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. चार्जशीट के बाद एनोस एक्‍का पर 23 अगस्त 2012 को आरोप गठित हुआ था.

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