
Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूमी के गुआ में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोषी पति सुखलाल पिंगुआ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस घटना को लेकर सुखलाल की पत्नी पद्मावती महतो के पिता विपित महतो के लिखित आवेदन पर वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया गया था.
पढ़ाई के दौरान हुई थी दोस्ती
जानकारी के मुताबिक सुखलाल पिंगुवा और पदमावती महतो एक साथ पढ़ाई करते थे. उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गया. फिर चुपके से दोनों ने शादी रचा ली और गुआ में रहने लगे. उसके बाद शुरू हो पति-पत्नी में विवाद का दौर. इस दौरान सुखलाल अपनी पत्नी पद्मावती से लगातार मारपीट भी करने लगा. घटना के दो दिन पहले भी उसने पद्मावती की बेरहमी से पिटाई की थी. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई थी. इस मामले की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चाईबासा सदर कोर्ट के प्रभारी लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने पैरवी की.




