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तीन राशन कार्डधारियों को 2 लाख 49 हजार 480 रुपये का जुर्माना, 6 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश

Ranchi : अहर्ता नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड बना कर राशन सामग्री उठाव करनेवालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गयी है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची अल्बर्ट बिलुंग ने ऐसे राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर जुर्माना भी लगाया है.

निम्न राशन कार्डधारियों को जारी किया गया नोटिस

  1. पंकज कुमार

पिता- सुरेंद्र साहू

ग्राम- ब्राम्बे, पंचायत- ब्राम्बे

प्रखंड-मांडर, जिला- रांची

पंकज कुमार द्वारा राशन कार्ड संख्या 202003865577 का उपयोग किया जा रहा था, जो 10 जून 2015 को बनाया गया था और निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था.

  1. जयपाल नारायण

पिता- रामजी राम

ग्राम- सुलुमुजरी

पंचायत- सुलुमुजरी

प्रखंड- सिल्ली

जिला-रांची.

जयपाल नारायण द्वारा राशन कार्ड संख्या 202005694805 का उपयोग किया जा रहा था, जो 15.09.2015 को बनाया गया था और निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था.

  1. बिनय कुमार

पिता- रामजी राम

ग्राम- सुलुमुजरी

पंचायत- सुलुमुजरी

प्रखंड- सिल्ली

जिला-रांची.

जयपाल नारायण द्वारा राशन कार्ड संख्या 202007018226 का उपयोग किया जा रहा था, जो 18.09.2017 को बनाया गया था और निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था.

पंकज कुमार पर 97 हजार 428, विनय कुमार पर 54 हजार 624 और जयपाल नारायण पर 97 हजार 428 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इन तीनों राशन कार्ड धारियों को 6 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा.

अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव उक्त राशन कार्डधारियों द्वारा किया जा रहा था, जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 का अध्याय-II की कंडिका 07 के विरुद्ध है तथा किए गए खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने के प्रावधान के अंतर्गत आता है.

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