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बीएसआईडीसी के कर्मियों की बकाया राशि के मद में तत्काल 20 करोड़ भुगतान करने का HC ने दिया निर्देश

Ranchi: बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआईडीसी) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएसआईडीसी के झारखंड स्थित पांच इकाइयों के कर्मियों की बकाया मद की राशि में से उन्हें 20 करोड रुपए तत्काल भुगतान करने का निर्देश बीएसआईडीसी को दिया है. बता दे की बीएसआईडीसी के कर्मियों की ओर से बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. यह बता दे की राज्य सरकार ने बीएसआईडीसी के कर्मियों के बकाया मध्य में 192 करोड़ की राशि का आकलन किया है. वही बीएसआईडीसी ने कर्मियों के बकाया के मध्य के लिए 105 करोड़ की राशि का आकलन किया है. प्राथमिक बीएसआईडीसी कर्मियों का कहना है कि उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए. अगली सुनवाई 22 जून को होगी.

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