
Ranchi: कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंड हाईकोर्ट में अगले 15 दिनों तक सिर्फ जरूरी केस की सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि कम-से-कम लोगों को कोर्ट आना हो और कोर्ट कैंपस में भीड़ कम हो.
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31 मार्च तक सिर्फ जरूरी केस की सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और अन्य सभी जजों की बैठक हुई. बैठक में महाधिवक्ता हाई कोर्ट, एडवोकेट एसोसिएशन अधिवक्ता ने मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य के साथ विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया.
इस बीच झारखंड हाई कोर्ट परिसर भवन कार्यालय में वायरस से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ा दी गयी है. वहीं 31 मार्च तक के लिए झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ जरूरी याचिका पर ही सुनवाई होगी.
कोरोना से बचाव की कोशिश
झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है. किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित होने पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा.
सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट ने ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह फैसला लिया है. हाई कोर्ट परिसर में फिलहाल वही वकील आएंगे जिनके मामले की सुनवाई होगी. अगले आदेश तक के लिए हाई कोर्ट परिसर में आम लोगों की इंट्री बैन होगी.
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