
Ranchi: कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इनके मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इसे सोमवार को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 305 दिनों के देरी से राज्य सरकार द्वारा मामले में अपील दाखिल करने पर इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह मामले में रिव्यू याचिका दाखिल कर सकती है. दरअसल, कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को कृषि बाजार समिति, पंडरा की ओर से रेंट पर दुकान दिया गया था. समिति का राज्य सरकार के साथ सेटलमेंट था, वर्ष 2011 में रेंट की समय सीमा समाप्त होने पर कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को नोटिस देकर उनसे दुकान खाली करवाया गया था. जिसके बाद पुनर्वास की मांग करते हुए कचहरी मार्केट दुकानदार संघ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इनके मामले को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कचहरी मार्केट दुकानदार संघ के दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था . जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया था कि दुकानदारों के पुनर्वास लिए कोई स्कीम नहीं है , स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास की व्यवस्था की राज्य सरकार की स्कीम थी, उनका पुनर्वास कर दिया गया है.
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