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हज यात्रियों के लिए विभाग ने जारी की सूचना, 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Ranchi: हज यात्रियों के लिए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस संबध में सूचना जारी की गयी है जिसमें साल 2021 में हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है.

निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार जारी किया गया है. यात्री अपना आवेदन 7 नवंबर से 10 दिसंबर दे सकते हैं. आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज कमिटी के मोबाइल एप पर दी जा सकती है.

इसके लिए आवेदकों को तीन सौ रुपये फीस देनी होगी. विभाग की सूचना के अनुसार यात्रियों को पासपोर्ट, फोटो, रद्द किये चेक की कॉपी, पता प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात जरूरी है.

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केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी गाइडलाइन

2021 के हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से गाइडलाइन्स जारी किया गया है जिसमें आयु सीमा है 18 से 65 साल. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हज के लिए एक लाख पचास हजार रूपये देने होंगे.

विभागीय सूचना के अनुसार अधिक जानकारी के लिये www.hajcommittee.gov.in/ या झारखंड हज समिति के नवंबर 0651 2340080 में संपर्क किया जा सकता है.

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