
Ranchi: होमगार्ड नियुक्ति मामले में होईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि साल 2021 में दिए गए आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. धनबाद एसएसपी की रिपोर्ट के बाद भी हाईकोर्ट को होमगार्ड नियुक्ति मामले मे गड़बडिय़ों की जानकारी नहीं दी गई. मामले की सुनवाई जस्टिस एस एन पाठक की अदालत मे हुई. इस दौरान डीजी होमगार्ड और गृह सचिव भी मौजूद रहे.
कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 को सुनवाई करते हुए डीजी होमगार्ड को यह आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को फाइनल सेलेक्शन होने तक होमगार्ड के पद पर नियुक्त करें. इस संबंध में डीजी होमगार्ड की तरफ से हाईकोर्ट में एफिडेविट भी दर्ज किया गया था. लेकिन एफिडेविट में कोर्ट के आदेश से संबंधित किसी भी तरह की बातों का उल्लेख नहीं था. इसमें डीजी होमगार्ड को नियुक्ति मामले में जांच करने का आदेश देने की बात की गयी थी. वहीं, धनबाद एसएसपी की ओर से जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के बाद भी इसकी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गयी. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. मामले में गृह सचिव से कोर्ट ने एफिडेविट की मांग की थी.
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