
New Delhi: कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से आयी तेजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नयी गाइडलाइंस जारी की है. ये नयी गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी.
नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी नियमों के पालन का जिम्मा जिला प्रशासन का होगा. ऐसे जोन की सूची जिले के उपायुक्त और राज्यों की वेबसाइटों पर प्रकाशित होगी.
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कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को इजाजत
नयी गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. हालांकि, राज्य सरकारें इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं.
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राज्यों को नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट
राज्यों को अपने यहां की स्थिति के अनुसार नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट रहेगी. जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ऊपर रहेगी, वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग ऑवर अलग-अलग समय पर करने की सलाह दी गयी है.
अंतराज्यीय आवाजाही की छूट
एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी. इसके लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी.
भीड़भाड़ वाले इलाकों खासकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी होगी. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा. वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा गया है.
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