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चेक बाउंस मामले में दोषी को पांच लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना

Ranchi: चेक बाउंस मामले में दोषी को अदालत ने पांच लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में आरोपी मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी एंड ट्रैवल्स के मालिक बरियातू निवासी संतोष सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी रूचि दयाल की अदालत ने दोषी ठहराया है. साथ ही उसपर पांच लाख 72 हजार 524 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि उसे 30 दिन के अंदर भुगतान करना है. समय सीमा के अंदर रकम भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. चेक बाउंस होने के बाद सीमेंट कारोबारी अपर बाजार निवासी मुकेश कुमार चौधरी ने तीन जुलाई 2018 को संतोष सिंह के खिलाफ कोर्ट केस किया था. आरोपी ने निर्माण कार्य के लिए मुकेश की दुकान से 4.22 लाख रुपये का सीमेंट की खरीदारी की थी. इसके भुगतान के लिए उसने उतनी ही राशि का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था.

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