
Ranchi: रेमडेसिविर मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिना बताये चार्जशीट जमा किए जाने पर नाराजगी जाहिर की. इस मामले में सीआईडी को निर्देश दिया कि जांच कर रही एसआईटी की समय-समय पर पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाए. सुनवाई के दौरान एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनिल पालटा और सीआईडी एडीजी प्रशांत कुमार भी कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए.
इसे भी पढ़ें : झारखंड में पांच सालों में सड़क किनारे फेंके मिले 365 नवजात, 203 की हो चुकी थी मौत
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन प्रसाद और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने कहा कि जांच कर रही एजेंसी सहीं ढंग से जांच करें. मालूम हो कि जब कोरोना का प्रकोप पीक पर था, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया था. हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई हो रही है.
इसे भी पढ़ें :ये जनाब हैं आधुनिक कुंभकर्ण, साल में 300 दिन तक सोते हैं, जानिए क्या है वजह




