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कैबिनेट का फैसलाः मनरेगा मजदूरी 194 से 225 रुपये की गयी

  • 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं बेच सकेंगे तंबाकू, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर लगेगा 2 हजार जुर्माना
  • हुक्का बार चलाने पर 3 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगेगा
  • आठवीं कक्षा की एसटी एससी-ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलेगी साइकिल

Ranchi : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरुवार को कुल 28 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी. जिसके तहत झारखंड में 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट-तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा. राज्य सरकार ने हुक्का बार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. हुक्का बार चलाते हुए पकड़े जाने पर संचालक को 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना लगाया जायेगा.

इसके अलावा कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2000 का जुर्माना लगेगा. इससे पहले 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.

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झारखंड जेल में कार्यरत 183 लोग किये जायेंगे नियमित

कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत झारखंड जेल में कार्यरत 183 कैजुअल वर्करों को नियमित किया जायेगा. यह निर्णय कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार के केस में कोर्ट के फैसले के आलोक में किया गया है.

जिसके बाद अब राज्य के विभिन्न कारा और उप कारा में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित की जायेगी. इसमें काम करनेवाले सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 10 साल पूरी कर ली है.

आठवीं क्लास की छात्राओं को मिलेगी साइकिल

सरकार के निर्णय के तहत एससी-एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक कैटेगरी की छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जायेगी. इससे पहले साइकिल के पैसे छात्राओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिये जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा.

इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए आयोग का पुनर्गठन किया जायेगा. तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों की सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों के एक परिजन को क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा.

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सरकार ने बढ़ायी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी

सरकार के निर्णय के तहत मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की गयी है. 194 रुपये से बढ़ा कर 225 रुपये मजदूरी दी जायेगी. भारत सरकार द्वारा दिये जानेवाले 194 के अलावा शेष राशि राज्य सरकार अपने कोष से देगी.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी के लिए कुलपति कुलसचिव समेत 5 पदों का सृजन किया गया.
  • जिला स्तर पर समाज कल्याण महिला विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए डीडीसी अब नोडल पदाधिकारी होंगे.
  • रांची जिले के लिए विशेष विनियम पदाधिकारी के लिए 2 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है.
  • रिम्स के डॉक्टरों के लिए 2012 से सितंबर 2014 तक की अवधि का एनपीए भुगतान की स्वीकृति दे दी गयी है. इस मामले को लेकर डॉक्टर हाइकोर्ट गये थे.

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