
Ranchi: टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोप में जेल में बंद सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर खारिज कर दी. पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. पूर्व में भी ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन हाई कोर्ट में उनकी ओर से दायर याचिका पिछले दिनों वापस ले ली गई थी और फिर से पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे.




