
Dhanbad : कोयला कारोबारी किरण महतो का हाइवा लूट मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने विधायक महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता की दलील सुनने के बाद ढुल्ले महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा है गया है कि ढूल्लू महतों को 35 हजार रुपये नजारत में जमा करना होगा.
16 मई को अदालत ने जमानत देने से किया था इंकार
16 मई को निचली अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत देने से इंकार कर दिया था. हालांकि इसके पूर्व ढुल्लू महतो को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. परंतु उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं किया था.
यह है मामला
किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 2020 को उसका चार हाइवा और एक टीपर केशरगढ़ साइडिंग में चल रहा था.
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इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुल्लू समर्थक उनके हाइवा मशीन लूट कर ले जा रहे हैं. किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसके पॉकेट से 2500 रुपये ले लिये. सोनू शर्मा और बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं. नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे. किरण की शिकायत पर कतरास थाने में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दुष्कर्म प्रकरण में विधायक को अब जमानत का इंतजार
विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई को आत्मसमर्पण किया था. तबसे जेल में हैं. उनपर कई गंभीर मामले चल रहे हैं. तीन में जमानत मिल चुकी है. सबसे गंभीर मामला दुष्कर्म का है. उस मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिली है. दुष्कर्म मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक का जेल से निकलने का रास्ता खुलेगा.
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