
Patna : बिहार के कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा. श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए नियमावली बना दी है. विभाग के इस निर्णय का लाभ राज्य के निबंधित 8000 से अधिक फैक्ट्रियों के दो लाख से अधिक कामगारों का होगा. विभागों ने कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनाई है. इसे भी पढ़ें :
आपातकालीन स्थिति में 12 घंटे से अधिक काम ले सकते हैं
आपातकालीन स्थिति में कामगारों में से 1 दिन में 12 घंटे से अधिक काम किए गए तो किसी वर्ष की तिमाही में 125 घंटे कामगारों से काम लिया जायेगा. विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कामगार 8 घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगना वेतन देना होगा.
कामगारों को यह राशि दैनिक या मासिक के तौर पर दी जा सकेगी. कामगारों के काम की प्रवृत्ति एक तरक्की होगी अगर कोई काम कर दो तरह के काम करना चाहे तो राज्य सरकार से उसकी अनुमति लेनी होगी. विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही कामगारों से एक से अधिक काम कराने की अनुमति दी जाएगी.
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