
Ranchi : झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गयी. अजय कुमार मोदी ने जनहित याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है, जिसमें नमाज के लिए कमरा संख्या टीडब्ल्यू 348 आवंटित किया गया है. अदालत से स्पीकर के आदेश को असंवैधानिक करार दिया गया है.
इसे भी पढ़ें :रांची : अब घर से लेकर दुकान तक सेल्फ ऐड के लिए देना होगा चार्ज
प्रार्थी का कहना है कि किसी भी धर्म विशेष के आधार पर किसी सरकारी स्थल पर कमरा आवंटित नहीं किया जा सकता. इसके पहले भैरव सिंह ने भी जनहित याचिका दायर कर स्पीकर के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है.
इसे भी पढ़ें :महीने भर बाद बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति : हेमंत




