
Ranchi : अनुसूचित क्षेत्र (शिड्यूल एरिया) में पंचायत चुनाव कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एमिल वाल्टर कंडुलना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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याचिका में कहा गया है कि झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 एक्ट शिड्यूल एरिया में लागू नहीं किया जा सकता. ऐसा संविधान में प्रावधान है. राज्य सरकार ने कई जिलों को शिड्यूल एरिया घोषित किया है.
दूसरी ओर शिडयूल एरिया में भी पंचायती राज एक्ट 2001 लागू कर पंचायत चुनाव करा रही है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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