
Nikhil kumar
Ranchi: बिना लिखित सहमति के कारखाने में महिलाओं से रात्रि पाली संध्या 7 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) काम नहीं कराया जा सकेगा. कारखाना मालिक व प्रबंधक को महिलाओं से अगर रात्रि पाली में ड्यूटी लेना है तो उन्हें पहले महिलाओं की लिखित सहमति लेनी होगी और फिर अपना एक स्व-प्रमाण पत्र श्रम विभाग को जमा करना होगा. जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ कार्यस्थल पर तमाम सुविधा उपलबध कराने का भी जिक्र होगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. इसके तहत 1948 के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 66(1)(ख) के प्रावधान के संदर्भ में, जैसा कि फैक्ट्रीज (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें कई दिशा-निर्देशों का पालन कारखाने के मालिक/प्रबंधक द्वारा महिलाओं को रात्रि पाली (सायं 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक) में नियोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है.
यह है गाइडलाइन
रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच काम करने के इच्छुक महिला श्रमिकों की लिखित सहमति ली जाएगी. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित मातृत्व लाभ प्रावधानों के खिलाफ किसी भी महिला को नियोजित नहीं किया जाएगा. महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ प्रदान की जाएंगी, ताकि उन्हें उनके निवास स्थान के पास ले जाया और छोड़ा जा सके. यदि महिला कर्मचारी स्वयं परिवहन सुविधा लेना चाहती है, तो वह एक शपथपत्र प्रस्तुत करके ऐसा कर सकती है. कारखाने के मालिक द्वारा अलग-अलग शौचालय और वाशरूम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
कार्यस्थल, जिसमें शौचालय, वाशरूम, पेयजल, प्रवेश और निकास या महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी क्षेत्र की ओर जाने वाली गलियां शामिल हैं, जहां महिलाएं काम करती हैं, अच्छी तरह से प्रकाशित होनी चाहिए और अधिमानतः बंद-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए. जहां लागू हो, महिला श्रमिकों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं के लिए महिला वार्डन या पर्यवेक्षकों के नियंत्रण में रखी जाएगी. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
जहां महिला श्रमिक काम करती हों, वहां कम से कम पांच महिला श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा.
रात्रि पाली (सायं 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक) के दौरान कैंटीन की उचित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच महिलाओं को नियोजित करने वाला कोई भी मालिक निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, विभाग के नामित पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा कि उसने इस अधिसूचना में उल्लिखित सभी सुविधाएं प्रदान की हैं और महिला श्रमिकों की सुरक्षा, सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा है.
राज्य के कानूनों का प्रदर्शन, श्रमिकों के संरक्षण और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की प्रासंगिक धाराओं के साथ दंड/जुर्माने का विवरण कारखाने परिसर में प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में. ‘कारखाना सुरक्षा समिति’ का गठन सुरक्षा उपायों को रणनीति बनाने और लागू करने के लिए.रात्रि के समय कारखाने परिसर में नियमित सुरक्षा गश्त. कारखानों में 24×7 सुसज्जित सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना. निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना. सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन और सुधार के लिए अधिमानतः पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श से सुरक्षा लेखा परीक्षा करना.परिसर में पूर्ण सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करना और महिला श्रमिकों के खिलाफ किसी भी अनुचित घटना के वीडियो फुटेज को स्थानीय पुलिस के साथ त्वरित साझा करने की प्रोटोकॉल स्थापित करना ताकि त्वरित प्रतिक्रिया और जांच में सहायता मिले. सुरक्षा कर्मियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नरम कौशल में प्रशिक्षित करना। अधिमानतः उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रक्षा सेवा पुनर्वास निदेशालय के पूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मी के रूप में नियोजित करना.इन दिशा-निर्देशों से किसी भी विचलन को उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा.
नियोक्ता को इस फार्मेट में देना होगा स्व- प्रमाण
स्व-प्रमाणन
मैं/हम, …………………………………………, मालिक / प्रबंधक,
एम/एस …………………………………………,
स्थित …………………………………………,
जिला …………………………………………, पंजीकरण संख्या …………………………………………, प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हमने झारखंड सरकार द्वारा रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच महिला श्रमिकों को नियोजित करने के लिए निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया है. मैं/हम आगे प्रमाणित करता हूँ कि मेरे/हमारे कारखाने में रात्रि पाली (7:00 बजे से 6:00 बजे) के दौरान किसी भी महिला श्रमिक को उनकी लिखित सहमति के बिना नियोजित नहीं किया गया है. मैं/हम अधिकृत व्यक्ति(गण) हूँ/हैं और इस घोषणा को मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य मानता हूँ. मैं/हम समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्यों या जानकारी में से कोई भी झूठा, भ्रामक या गलत पाया जाता है, तो मैं/हम 1948 के फैक्ट्री अधिनियम और झारखंड फैक्ट्री नियम, 1950 के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे.टीवी
प्रबंधक के हस्ताक्षर
नाम: ………………………………………
मोबाइल नंबर: ………………………………………
ई-मेल आईडी: ………………………………………
दिनांक: ………………………………………
मालिक के हस्ताक्षर
नाम: ………………………………………
मोबाइल नंबर: ………………………………………
ई-मेल आईडी: ………………………………………




