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दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्षों का सश्रम कारावास

  • पत्नी को मारकर कुआं में शव फेंकने का आरोप साबित
  • अभियोजन ने 20 गवाहों को पेश किया

Latehar : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति जुगेश यादव को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगाड़ा ग्राम निवासी तुलसी गोप ने चंदवा थाना कांड संख्या 126/2016 दर्ज कराकर अपनी बेटी अनिता देवी को दहेज की खातिर मारकर कुआं में शव फेंक देने का आरोप लगाया था. उक्त कांड का विचारण सत्रवाद संख्या 185/2016 के तहत अदालत में हुई. अभियोजन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने 20 गवाहों को पेश किया था, जिन्होंने घटना की पुष्टि की थी. उक्त मामले में सूचक ने पति एवं ससुर जीतू यादव को भी आरोपी बनाया था.

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ससुर रिहा

अदालत ने ससुर जीतू यादव के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया, जिस कारण उसे रिहा कर दिया गया एवं पति युगेश यादव को भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया एवं 10 वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपये के जुर्माना तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष की सजा सुनायी है. मृतका के पिता तुलसी गोप ने अदालत में बताया कि 29 अगस्त  2016 को उनके दामाद एवं समधी ने अनिता के साथ मारपीट की थी और इसकी सूचना उन्हें मिली थी. दूसरे ही दिन कुआं से शव बरामद किया गया था.

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