
Ranchi: 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला में सीबीआई के न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने आज सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित छह दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. इलियास हुसैन के अलावे पांच दोषियों को पांच साल की सजा के साथ-साथ 20 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं एक अन्य दोषी को पांच साल की सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है.
1.57 करोड़ रुपये का अलकतरा घोटाला
पूरा मामला अलकतरा बेचने में हुए 1.57 करोड़ रुपए के गबन का है. साल 1994-96 के इस मामले को लेकर फरवरी,1997 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. 3266 मीट्रिक टन अलकतरा गलत ढंग से बेच दिया गया था और 1.57 करोड़ रुपये का गबन किया गया था. अलकतरा घोटाले को लेकर सीबीआई ने 20 मार्च 1997 को अलग-अलग पांच प्राथमिकी दर्ज की थी.सितंबर 2018 में इलियास हुसैन को एक मामले में चार साल की सजा सुनायी गयी थी.
इन लोगों को सुनाई गई सजा
सीबीआई के न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री मो. इलियास हुसैन, मंत्री के सचिव साहबुद्दीन बेग, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा एवं ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह शामिल हैं. इन सभी दोषियों को अदालत ने आज सजा सुनाई है.
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