
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट से आज दो मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला आया है। रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी इम्तियाज अहमद, फैयाज खान और अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत प्रदान कर दी। इस मामले को लेकर ईडी ने ईसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है. इम्तियाज अहमद, फैयाज खान की ओर वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश एवं अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पक्ष रखा।
वहीं नोटबंदी के बाद बेड़ो पुलिस की कार्रवाई में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 25.38 लाख रुपए बरामद से जुड़े मामले में आरोपी उनकी (दिनेश गोप) पत्नी शकुंतला देवी को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शकुंतला देवी की ओर से अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन अधिवक्ता आकृति प्रिया एवं अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं जस्टिस विनोद एस चंद्र की खंडपीठ में हुई। इस मामले में बेड़ो थाना में 10 नवंबर 2016 को कांड संख्या 67/2106 दर्ज की गई थी। 19 जनवरी 2018 को इस केस को एनआईए ने को टेकओवर किया और आरसी 2/2018 दर्ज किया था।




