
Ranchi: रांची नगर निगम क्षेत्र में बगैर अनुमति के खटाल संचालित करने वालों के खिलाफ निगम एक्शन लेगा. निगम प्रशासक के निर्देश पर शनिवार से ऐसे खटालों के खिलाफ जांच अभियान शुरू भी कर दिया गया. इस क्रम में खटाल संचालकों से वैधानिक दस्तावेजों की मांग की जा रही है. ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था वगैरह को देखा जा रहा है. जिन संचालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे तथा खटाल से निकलने वाले अपशिष्ट का सही प्रकार से निस्तारण नहीं किया जा रहा होगा, उन पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी. निगम ने खटाल संचालकों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेने और पशुओं की साफ-सफाई तथा गंदगी नहीं फैलाने का भी निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर दो हजार रुपए तक जुर्माना और अन्य सजा भी हो सकती है.



