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हर माह जिला परिषद की हो बैठक, डीडीसी को लिखा गया पत्र

Ranchi: जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त, लातेहार को पत्र लिखकर जिला परिषद की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का आग्रह किया है. उन्होंने लिखा है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 5 की धारा 69 की कंडिका 4  में स्पष्ट वर्णित है की जिला परिषद की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी .

यदि अध्यक्ष किसी माह में बैठक बुलाने में असफल रहता है तो  जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पिछली बैठक की तिथि के 25 दिन की समाप्ति के बाद जिला परिषद की बैठक की सूचना जारी करेगा . परंतु लातेहार जिले में अधिनियम का उल्लंघन आम बात हो गई है .

वर्ष 2024 में 8 महीने में मात्र दो बार जिला परिषद की बैठक बुलाई गई है, जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का सरासर उल्लंघन है .

उन्होंने यह भी बताया कि डीडीसी की पदस्थापना जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में ही होती है ऐसी स्थिति में उनका मूल कार्य जिला परिषद से ही संबंधित होना चाहिए .अन्य कार्यों में व्यस्तता का बहाना बनाकर बैठक नहीं बुलाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है .आगे उन्होंने बताया कि बैठक नहीं होने पर सरकार को भी इस अनियमितता के खिलाफ पत्र लिखा जाएगा .

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