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शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Ranchi: शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. दरअसल, ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है. योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री कर  अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी  की जांच में हुई है. मामले में ईडी ने 8/ 2023 दर्ज किया है

बता दें कि, 19 अक्टूबर 2023 को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे  पुछताछ की थी. इसके बाद उसे जेल भेजा गया था. पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था.  ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त 2023 को छापेमारी की थी.जिसके  बाद कई बार समान जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया गया था और उससे पूछताछ की थी.

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