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हत्या के आरोपी सास-ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Koderma. : दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी फुलवा देवी व ससुर मथुरा पासवान (मदनगुंडी, चंदवारा) को 304 बी आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने 498 ए के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह मामला वर्ष 2014 का है. इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 124 /14 दर्ज किया गया था. मृतका सरिता देवी के पिता शंकर पासवान, सरिया निवासी ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराते हुए पति रंजीत पासवान, सास फुलवा देवी एवं ससुर मथुरा पासवान पर एक लाख रुपये दहेज के लिए उसकी पुत्री की हत्या कर दिये जाने का मामला दर्ज कराया था. फरार दोनों अभियुक्तों को 14 मार्च 2023 को पुलिस पड़कर लायी. चार्ज फ्रेम होने के 6 माह के अंदर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले का निष्पादन किया. दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति रंजीत पासवान को वर्ष 2017 में ही न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया.

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