Court NewsLead News

हाइकोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से पूछा- आरक्षित श्रेणी के लोगों का कैसे करते हैं कैडर बंटवारा

Ranchi : छठी जेपीएससी नियुक्ति और कैडर आवंटन मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी चंदन कुमार के अधिवक्ता ने बताया कि आरक्षित श्रेणी वालों को वैकल्पिक कैडर चुनने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबध में आदेश दिया है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से पूछा कि आरक्षित श्रेणी के लोगों को किसी आधार पर कैडर आंवटन किया जाता है.

क्या इसका आधार कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंकर प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जाता है. मामले में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़ें:कैबिनेट में बिजली का मुद्दा उठा, 21 प्रस्ताव की मंजूरी, डीवीसी-एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि

Related Articles

Back to top button