
Ranchi: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी पक्ष ने दलील पेश की. इस दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट से दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख तय की है.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डाफ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. जिसके प्रार्थी विवेक हर्षिल है. जानकारी हो कि साल 2020 में अस्सिटेंट टाउन प्लानर नियुक्ति के लिये विज्ञापन जारी किया गया था. याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गयी है. याचिका के मुताबिक परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार भी सफल हुए है जिनके पास रजिर्स्टड डिग्री नहीं थी. इसके पहले एकल बेंच ने मामले से संबधित एक याचिका को खारिज कर दिया है.




