
Ranchi : मोरहाबादी के फुटपाथ वेंडर्स के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. साथ ही रांची नगर निगम से कहा कि दुकानदारों को हटाना समस्या का हल नहीं है. लॉ एंड आर्डर बहाल करना राज्य सरकार का काम है. इसके लिए किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती. इस पर नगर निगम ने कहा कि दुकानदारों के लिए वेंडर मार्केट बना कर दे रहे हैं. जिसका पूरा प्लान हाइकोर्ट ने 3 मार्च तक लिखित में मांगा है. बताते चलें कि 15 फरवरी को हाइकोर्ट में फुटपाथ दुकानदारों ने रिट याचिका दायर की थी.
स्टेट ऑफ झारखंड बनाम रोशन कुमार के इस रिट में फुटपाथ दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार, देवर्षि मण्डल और अमृत सिंह ने बहस की.
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सीमित अवधि के लिए है धारा 144
हाइकोर्ट द्वारा पूछे जाने पर निगम द्वारा कहा गया कि धारा 144 सीमित अवधि के लिए लगायी गयी है. इस पर कोर्ट ने धारा 144 लगाये जाने को गैरज़रूरी माना.
कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि दुकानदारों को बसाने को लेकर क्या योजना है इसे विस्तार से लिखित रूप में अगली सुनवाई में अदालत को समर्पित करें. याचिकाकर्ता रोशन कुमार ने बताया कि अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.
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