
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हीनू रास्ता विवाद मामले में सुनवाई हुई. मामले में गीता देवी की ओर से क्रिमनल याचिका दायर की गई है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले मे पुलिस की मिलीभगत लगती है. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही. जबकि पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रास्ता खोलने का आदेश रांची पुलिस को दिया था.
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गीता देवी ने रास्ता बंद करने को लेकर दायर की है याचिका
इस आदेश का पालन नहीं होने के कारण ऐसा कोर्ट ने मंगलवार को दो प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किये. जिन्हें सील बंद लिफाफे में मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी है. इनको 25 फरवरी से पहले तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है. बता गीता देवी की ओर से मामले में याचिका दायर कर बताया गया है कि उनका रास्ता स्थानीय लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है. जबकि उक्त सड़क आम सड़क है.
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