
Ranchi: सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवी रंजन और एसएन प्रसाद की बेंच ने कहा कि मामला एकल पीठ के यहां लंबित है इसीलिए खंडपीठ मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकती. गौरतलब है कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, इस दौरान कोर्ट ने एकल पीठ को 28 जनवरी से पहले मामले में आदेश देने का निर्देश दिया है. इसके खिलाफ प्रार्थी शेखर सुमन ने याचिका दायर की थी.
इसे भी पढ़ें : कानीमोहली स्टेशन का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया
दायर याचिका में कहा गया था जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल आंसर के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है. इसके बाद जेपीएससी ने अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी. अभ्यर्थियों ने भी कई प्रश्नों का उत्तर गलत होने का दावा करते हुए संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेजे गए थे. लेकिन जेपीएससी ने गलत आंसर के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया.




