
Palamu : पीएम किसान निधि योजना में अवैध तरीके से नाबालिग को लाभान्वित होने का एक मामला प्रकाश में आया है. मामला प्रकाश में आते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद रिकवरी करायी गयी. इस सिलसिले में जिले के उंटारी रोड प्रखंड के अंचल अधिकारी को शोकॉज किया गया है.
मामला सामने आते ही पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने सक्रियता दिखायी. तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मामले की जांच कराई. जिला राजस्व शाखा के पीएमयू एवं ऊंटारी रोड अंचल कार्यालय की जांच में मामले को सही पाया गया. सामने आया कि उंटारी रोड थाना के करकट्टा निवासी अमीन्द्र मेहता, उसकी पत्नी इंदु देवी एवं बेटा मिथिलेश कुमार को इस योजना का लाभ दिया गया है.
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तीनों ने एक ही परिवार के सदस्य होते हुए पीएम किसान निधि योजना का लाभ लिया है. जांच में पता चला कि मिथिलेश कुमार नाबालिक है, जबकि कम उम्र में ही पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहा है.
उंटारी रोड के राजस्व उपनिरीक्षक ने मामले की जांच कर प्रतिवेदन दिया है. इसमें आधार कार्ड के अनुसार मिथलेश कुमार नाबालिक है. इनके पिता अमीन्द्र मेहता के साथ-साथ इनकी माता इंदु देवी भी पीएम किसान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि इंदु देवी के नाम पर अलग से कोई भूमि अर्जित नहीं है. उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया कि अज्ञानता एवं भूलवश नाबालिक मिथिलेश कुमार एवं पत्नी इंदू देवी के नाम पर योजना का लाभ हेतु आवेदन किया गया.
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20 हजार रुपये की हुई रिकवरी
जांच के दौरान लाभुक इंदु देवी एवं मिथिलेश कुमार द्वारा स्वेच्छापूर्वक आवेदन देकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त राशि एकमुश्त वापस करने को तैयार हुए. दोनों से 10-10 हजार (कुल 20 हजार) रुपये की राशि नगद रिकवरी करा ली गयी है.
इस मामले में उंटारी रोड के अंचल अधिकारी को भी शो-कॉज जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि नाबालिक एवं एक ही परिवार के तीन सदस्यों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कैसे लाभान्वित किया गया? उपायुक्त ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना में वैसे किसान ही आवेदन जमा करें, जो इसके अहर्ता रखते हों. बिना अहर्ता आवेदन देकर योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों से राशि की रिकवरी तो की ही जाएगी साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
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