
Saraikela : राज्य में पंचायत चुनाव की रणभेरी किसी भी वक्त बज सकती है, लेकिन सरायकेला-खरसावां जिले के 129 मुखिया पद के उम्मीदवार आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इसका कारण यह है कि इन्होंने जिला पंचायत शाखा द्वारा बार-बार सूचना देने के बावजूद अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया है. इस कारण विभाग ने यह कार्रवाई की है. जिला पंचायत निर्वाचन शाखा ने जिले में मुखिया पद के 129 अभ्यर्थियों को अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है. ये सभी अभ्यर्थी वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में चुनावी लड़े थे, लेकिन इन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के अंदर संबंधित कार्यालय में चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करना पड़ता है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा ने बताया जिले में मुखिया पद के 129 अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगायी गयी है. इनमें राजनगर प्रखंड के 50, चांडिल के 21, ईचागढ़ के 15, गम्हरिया के 16 और नीमडीह के 27 अभ्यर्थी शामिल है. जबकि पंचायत समिति सदस्य के 124 और वार्ड सदस्य के 511 सदस्यों पर पूर्व में ही रोक लगायी जा चुकी है.
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