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लोकसभा चुनाव तक थाने में जमा रहेंगे हथियार, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

Palamu : लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गयी है. पलामू जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए कई एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं. जहां एक ओर अपराधियों-उग्रवादियों की धरपकड़ तेज कर दी गयी है, वहीं लाइसेंसी हथियार रखने वालों के लिए भी खास दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

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15 मार्च तक शस्त्र जमा कराने का दिया गया निर्देश 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ. शांतनु अग्रहरि ने एक आदेश जारी कर सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने हथियार संबंधित क्षेत्र के थानों में जमा करने का निर्देश दिया है. डॉ. अग्रहरि ने स्पष्ट कहा है कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने हथियार 8 से 15 मार्च के भीतर थाने में अवश्य जमा करा दें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निर्धारित अवधि के दौरान जो भी अपने हथियार थाने में जमा नहीं करायेंगे, उनके खिलाफ शस्त्र नियमावली की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि हथियार जमा नहीं कराने वालों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

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किस थाना क्षेत्र में कितने हैं लाइसेंसी हथियार  

पलामू जिले में 1713 लाइसेंसी हथियार हैं. थाना क्षेत्र के अनुसार जारी लाइसेंस पर गौर किया जाए तो सबसे अधिक मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र में हथियार के लाइसेंस निर्गत किये गये हैं. यहां कुल 1072 हथियार अनुज्ञप्तिधारी हैं. इसके बाद हुसैनाबाद का नंबर आता है, यहां 166 लाइसेंसधारियों की संख्या है. चैनपुर में 101, विश्रामपुर में 87, पाटन में 64, छत्तरपुर में 36, लेस्लीगंज में 21, हरिहरगंज में 32, मनातू में 48, पांकी में 27, रेहला में 18, पंडवा और पांडू में 3-3, पिपरा में 4 और हैदरनगर में 8 लाइसेंसधारी हैं. मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में सबसे कम दो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं.

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