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बिहार के चर्चित सृजन घोटाले के 7 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Patna : बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले के 7 अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई नियमित जमानत याचिका को पटना के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इनमें दो अभियुक्तों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जबकि 5 आरोपी ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं.

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इनकी जमानत याचिका खारिज हुई

पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने जिन अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है उसमें पीके घोष, विपिन कुमार, जयश्री ठाकुर, संत कुमार सिंह, अमरेन्द्र कुमार यादव, अरुण कुमार और देव शंकर मिश्रा शामिल हैं.
ईडी ने पीके घोष को अगस्त 2021 तथा विपीन कुमार को बीते साल ही सितम्बर में गिरफ्तार किया था. वहीं बाकी के पांच अभियुक्त फिलहाल ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत में हैं.

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सीबीआई कर रही है जांच

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने इनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर दिया है. जानकारी हो कि भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है. बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने भी घोटालेबाजों पर मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी.
जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्तों ने सरकारी राशि की हेराफेरी कर बड़े पैमाने पर निजी संपत्ति अर्जित की. ईडी मामले में कई अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है.

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