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पथ निर्माण सचिव एवं कार्मिक सचिव को अवमानना का नोटिस, 22 जनवरी को हाई कोर्ट में आरोप गठन

Ranchi: सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से कहा कि कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली फाइनल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की।

इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि कल यानी 18 दिसंबर को ही उन्हें सरकार की ओर से सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट भेजा गया है। नियमावली तैयार करने में कई प्रक्रियाएं शामिल है जिसमें समय लगेगा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ ऐसे में अब संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कोर्ट ने पिछले सुनवाई में कहा था कि 19 दिसंबर तक नियमावली तैयार नहीं हुई तो इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। बता दे कि मामले में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सत्य मोहन घोष सहित अन्य याचिका दाखिल की गई थी।

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