
Ranchi: बस्ती विकास मंच महिला समिति द्वारा संचालित राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. यह राशन दुकान रांची नगर निगम के वार्ड संख्या-4 में भरमटोली में है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अलबर्ट बिलुंग ने झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली में राशन दुकान के संचालक को स्पष्टीकरण जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. तय समय के अंदर जवाब नहीं देने पर रांची जिला प्रशासन की ओर से निर्गत लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा.
क्या था आरोप
इस राशन दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब लाभुकों के लिए आवंटित खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम राशन की आपूर्ति कर अधिक राशि वसूलना एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला जांच में सही पाया गया है.
खाद्यान्न की कालाबाजारी भी कर रहा था
डीलर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आवंटित माह फरवरी एवं मार्च के खाद्यान्न का गरीब लाभुकों के बीच वितरण नहीं कर डोर स्टेप डिलेवरी के बाद खाद्यान्न को कालाबाजारी में बेच दिया गया. डीलर की कारगुजारियों की शिकायत रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय तक पहुंची थी. इसके बाद सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृव्य में गठित टीम ने आवंटित राशन सामग्री का उस डीलर के यहां से वितरण का भौतिक सत्यापन किया.
लाभुकों ने जो बताया
राशन कार्डधारकों से पूछताछ हुई. इसमें 23 लाभुकों ने बताया कि उन्हें फरवरी में एक बार गेहूं दिया गया, जबिक दो बार अंगूठा का निशान लिया. मार्च माह में वहां से कोई राशन नहीं मिला. अप्रैल माह में खाद्यान्न दिया गया. वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नि:शुल्क राशन अभी तक एक बार भी नहीं दिया गया है. लाभुकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फ्री वाला) राशन नहीं मिलने एवं सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि की वसूलने का लिखित बयान दिया. इसके बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हुई.




