
Ranchi: बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करेगी. ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड प्रदान की. मंगलवार को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने की थी. सोमवार को रात करीब 10:00 बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी. कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी . जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था. बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी. दरअसल,
रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री सहित अन्य जमीन की गलत ढंग से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व डीसी समेत अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.मामले ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यवसाई अमित अग्रवाल एवं जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
इसे भी पढ़ें: जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ मिलकर विष्णु अग्रवाल ने तीन जमीन का किया था फर्जीवाड़ा




