
Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल रांची रविरंजन कुमार विक्रम पर विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है. रविरंजन के विरूद्ध सीएनटी एक्ट की धारा-46 का उल्लंघन करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम तीन एक के प्रतिकूल आचरण करने जैसे आरोप रांची उपायुक्त ने लगाये थे और 20 फरवरी 2021 को ही प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
कार्मिक विभाग ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराया जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया है,जिसके बाद उनके उपर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया.
विभाग ने आरोपों के खिलाफ बचाव बयान लिखित रूप से देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. जांच संचालन पदाधिकारी सेवानिवृत आइएएस रामाकांत सिंह को बननाया गया है. वहीं भूमि सुधार उप समाहर्ता रांची को उपास्थापन पदाधिकारी बनाया गया है.




