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JPSC सिविल सेवा : एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी हैं, तो नहीं होगी नियुक्ति

Ranchi : झारखंड लोकसेवा आयोग ने सातवीं से 10 वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है. इस विज्ञापन में आवेदन और नियुक्ति को लेकर कई शर्तें निर्धारित की हैं. इस विज्ञापन में दी गयी योग्यता की शर्तों को देखेंगे तो उसमें एक शर्त ऐसी है जिसे बिना पढ़े आप रह ही नहीं सकते हैं.

इस बार होने जा रही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में वैसे उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति होंगे. जारी विज्ञापन के आरक्षण का लाभ कॉलम की बिंदु संख्या पांच में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वैसे (पुरुष/महिला) उम्मीदवार जिन्हें एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं.

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2016 के विज्ञापन में नहीं थी यह शर्त

गौर करनेवाली बात यह है कि इस साल जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ली जा रही है, वह संशोधित नियुक्ति नियमावली के तहत हो रही है. नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें उक्त शर्त रखी गयी है.

जबकि छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में यह शर्त नहीं रखी गयी थी. छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन साल 2016 में जारी किया गया था.

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दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं

आवेदन की शर्तों में कहा गया है कि वैसी महिलाएं जो मूल रूप से झारखंड राज्य की हैं, उन्हें की आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. आरक्षण का लाभ शर्त की संख्या चार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आयी महिला आवेदक को महिला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा.

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