
- लौह अयस्क खनन पट्टा को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने की पहल का सरयू राय ने किया स्वागत
- डीजीपी नियुक्ति और ट्रांसफर पर बोले हेमंत, सरकार के क्षेत्र में यह अधिकार, नियमानुसार होता है यह कार्य
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार अपने अनुरूप राज्य की बहुमूल्य खनिज संपदा का इस्तेमाल जनता के हित में करेगी. उन्होंने कहा है कि कभी-कभी यही खनिज संपदा हमें यह सोचने को विवश करती है कि यह हमारे लिए वरदान है या अभिशाप.
सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के समय हमने पाया कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी सरकार नहीं थी. ट्रेजरी की आर्थिक हालत काफी खराब थी.
सीएम का यह बयान पश्चिमी सिंहभूम जिले के 7 लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित किये जाने को लेकर आया है. सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
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अपने आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल अपने अनुसार करेगी सरकार
बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में आने वाले 7 लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण की स्वीकृति दी गयी. अब सरकार राज्यहित के लिए इन लौह अयस्कों का इस्तेमाल करेगी.
सीएम ने कहा कि राज्य में खनन के कार्य कई वर्षों से होते रहे हैं. खनन कार्य या तो भारत सरकार के उपक्रम ने किया है या निजी सेक्टर के लोगों ने. ट्रेजरी की खराब हालत और राज्य के विकास को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब से अपने आंतरिक संसाधनों को इस्तेमाल राज्य के विकास और यहां के लोगों के लिए किया जायेगा.
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सरकार की पहल का सरयू राय ने किया समर्थन
राज्य सरकार द्वारा कई लौह अयस्क खदानों को सरकार/सरकार के उपक्रम के लिये आरक्षित रखने की पहल का विधायक सरयू राय ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि इन खदानों को तकनीकी दृष्टि से उपयोगी आकार प्रदान करें. ऐसा होने से ही वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य हो सकेगा. साथ ही अधिकतम अयस्क को निकाला जाया सकेगा. सरयू ने कहा कि सरकार को अधिकतम राजस्व के लिये नीलामी का रास्ता अपने अथवा संयुक्त उपक्रम खड़ा क खनन करने पर भी विचार करना चाहिये.
ट्रांसफर पोस्टिंग का काम राज्य के क्षेत्राधिकार में
डीजीपी के नियुक्ति प्रकिया में यूपीएससी के सरकार से पूछे सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के पास अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है. सरकार अपने इस अधिकार का उपयोग हमेशा नियमानुसार करती है.
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