Court NewsJharkhandRanchi

चारा घोटाला: सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित 4 की सजा बढ़ाए जाने के मामले में सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी

Ranchi: चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम हटाने का आदेश दिया था. एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर के राणा की मृत्यु हो गई है. जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था. सीबीआई की ओर से  अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की.

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है. इन्हें सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया था कि लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है इन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी विनीत अग्रवाल के मामले में हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Related Articles

Back to top button